होशंगाबाद जिले के जिला सहकारी बैंक मर्यादित मुख्य शाखा पिपरिया से वर्ष 2002 में मोटरसाइकिल ऋण स्वीकृत कराकर खरीदने वाले 82 ऋण दाताओं के खिलाफ तहसीलदार पिपरिया द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी लिये गये, ऋण की राशि जमा नहीं करने वाले 82 व्यक्तियों के खिलाफ वसूली जमा करने हेतु दिनांक (6/ 11/ 2019) दिन बुधवार तक का समय दिया गया है। इसके पश्चात संबंधितों की संपत्ति कुर्की नीलामी की कार्रवाई की जावेगी। 82 लोगों द्वारा ली गई ऋण की राशि वापस जमा नहीं की गईं राशि जमा करने के लिए बैंक स्तर से दर्जनों बार बैंक एवं तहसील कार्यालय स्तर से नोटिस जारी किए गए। किंतु ऋण लेने वाले हितग्राहियों ने शासन के इन नोटिसओं का जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा प्रशासन ने ऐसे डिफॉल्टर हितग्राहियों के प्रति अपना सख्त रवैया अख्तियार कर संबंधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं । अगर समय रहते ऋण लेने वाले व्यक्तियों द्वारा राशि जमा नहीं की जाती है तो संबंधितों की चल अचल संपत्ति से कुर्की की जाकर ऋण की वसूली की जाएगी।