सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि भाषण देते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए उम्मीद है वे आगे ध्यान रखेंगे इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि इस मामले में अधिकतम सजा क्यों? कहा- उन्हें कम सजा भी दी जा सकती थी। वे डिसक्वालिफाई नहीं होते। सजा 1 साल 11 महीने हो सकती थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे बहस चली। राहुल के वकील ने कहा कि मानहािन का केस करने वाले पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं उन्होंने अपना सरनेम बदला है। राहुल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें दीं। उन्होंने कहा- शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का असली सरनेम मोदी नहीं है। उन्होंने ये सरनेम बाद में अपनाया है।