होशंगाबाद जिले के पिपरिया न्यायालय में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आदेश कुमार जैन महोदय द्वारा पत्रकारों एवं अधिवक्ताओं को राष्ट्रीय लोक सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के पत्र निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश में दिनांक 14 दिसंबर 2019 (शनिवार) को सभी न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जावेगा। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। कि पूर्ववर्ती सामान्य लोक अदालतों में दी गई छूट के समान विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126,135 एवं 138 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोबाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को निम्नानुसार छूट दी जावेगी।