सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को अयोध्या में विवादित जमीन पर राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया।5 जजों की संविधान पीठ ने सुबह 10:30 बजे सर्वसम्मति से अपना फैसला दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि विवादित जमीन रामलला विराजमान को दी जाए, मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए। चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया, जो कि विवादित जमीन की करीब दोगुना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्मस्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है।अयाेध्या विवाद पर शनिवार को सुप्रिम कोर्ट का फैसला आ चुका है।शहर में सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट जारी है। प्रदेशभर में स्कूल कॉलेज बंद है। भोपाल सहित पूरे मालवा निमाड़ में पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन और पुलिस ने आम जनता से शांति की अपील की है। असामाजिक तत्व और सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है।