भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शनिवार को मानहानि के मामले में दिग्विजय सिंह को जमानत दे दी। BJP के प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस कराया था। शर्मा का आरोप था कि दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उनके खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा ABVP के महामंत्री रहे हैं। उनके द्वारा व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया गया। इससे उनकी छवि आम लोगों में धूमिल हुई है। कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को धारा 500 के तहत दिग्विजय सिंह पर केस दर्ज किया है। जिसके बाद दिग्विजय को 11 जनवरी को कोर्ट में पेश होना था लेकिन वे पेश नहीं हुए थे। इस पर उनके वकील ने दलील दी कि न्यायालय से उन्हें कोई आदेश नहीं मिला। इस वजह से वे पेश नहीं हो पाए। तब कोर्ट ने 3 फरवरी की तारीख दी। फिर पेश होने को कहा था। दरअसल दिग्विजय सिंह ने 4 जुलाई 2014 को मीडिया को दिए बयान में विष्णुदत्त शर्मा के खिलाफ यह आरोप लगाए थे कि विष्णु दत्त शर्मा ने आरएसएस और व्यापम के बीच में बिचौलिए का काम किया है।